चंद्रबाबू नायडू मांग रहे वो पद, जिसने 1 वोट से गिरा दी थी अटल सरकार, क्या देगी भाजपा ?

नई दिल्ली: 1999 का दौर था, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार लोकसभा में विश्वास मत हारने के बाद गिर गई थी, जबकि कई अन्य पार्टी नेताओं ने उसे समर्थन देने का आश्वासन दिया था। मगर सिर्फ़ एक वोट ने वाजपेयी सरकार के भाग्य का फैसला किया और लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति को उजागर किया। यह अध्यक्ष का वोट नहीं था, बल्कि उनका निर्णय था, जिसके कारण सरकार गिर गई थी। इस घटना के बाद स्पीकर की ताकत लोगों के दिमाग में घर कर गई थी, अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के घटक दल इस पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। 

खबरों के मुताबिक, NDA के दूसरे सबसे बड़े घटक दल तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ने स्पीकर का पद मांगा है। संयोगवश, यह TDP के स्पीकर ही थे जिन्होंने 1999 में वाजपेयी सरकार के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ 71 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ भी मिल गई है। अगर एक बात पर अभी भी संशय है, तो वह यह कि लोकसभा अध्यक्ष का पद किसे मिलेगा। भाजपा के लिए, जिसे गठबंधन के समर्थन से सरकार चलानी होगी, अध्यक्ष का पद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 240 सीटें जीतीं, जो बहुमत से 32 कम है। यह पीएम मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल से बहुत अलग है, जब भाजपा के पास लोकसभा में अपना बहुमत था। 1999 में भी यही स्थिति थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, हालांकि भाजपा की ताकत बहुत कम थी। उस चुनाव में भाजपा ने अकेले 182 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 114 पर रुक गई थी। लेकिन, अटल सरकार को अन्य दलों ने समर्थन दिया और NDA ने 270 सदस्यों के साथ सरकार बनाई। ऐसे में अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। भाजपा ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए TDP के जीएमसी बालयोगी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया। कुछ समय के बाद संसद में अटल सरकार के संख्याबल पर सवाल उठे और विश्वास मत पेश करने को लेकर घमासान हुआ। अटल जी पूरी तरह आश्वस्त थे, क्योंकि सभी सहयोगी पार्टियों ने उन्हें समर्थन देने का वादा किया था। मतदान हुआ, NDA के सभी दलों ने समर्थन दिया भी, लेकिन ओडिशा कांग्रेस नेता गिरिधर गमांग के एक वोट से सरकार गिर गई।

गौर करिए, यह तेलुगू देशम पार्टी (TDP) के लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी ही थे, जिन्होंने गमांग को वोट देने की अनुमति दी थी। ये जानते हुए भी कांग्रेस नेता गमांग ने कुछ दिन पहले ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ऐसे में गमांग सांसद नहीं रह गए थे, उन्हें संसद में व्यव्हार करने की कानूनी अनुमति नहीं बनती थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वे अब ओडिशा विधानसभा का हिस्सा थे, संसद के नहीं। अगर गमांग को वोट देने की अनुमति नहीं दी जाती, तो कहानी कुछ और होती। विश्वास प्रस्ताव पर अंतिम वोट NDA के खिलाफ पड़ा और विपक्ष को 270 वोट मिल गए। इस तरह एक वोट के कारण सरकार को बर्खास्त कर दिया गया।

गौर करने वाली बात यह है कि यह अध्यक्ष का वोट नहीं था, जो सरकार के पतन का निर्णायक कारक बना, बल्कि उनके निर्णय और विवेकाधीन शक्ति के कारण वाजपेयी लोकसभा में विश्वास मत हारने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। एन चंद्रबाबू नायडू के आग्रह पर 1998 में TDP के बालयोगी को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 25 साल बाद, ऐसी खबरें हैं कि TDP प्रमुख नायडू एक बार फिर पार्टी के लिए लोकसभा अध्यक्ष का पद मांग रहे हैं। 

क्या भाजपा महत्वपूर्ण अध्यक्ष का पद छोड़ देगी?

रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण के बाद, विभिन्न मंत्रियों को विभागों का आवंटन अगला बड़ा कार्य माना जा रहा था, वहीं लोकसभा में नियुक्ति मोदी 3.0 के लिए एक बड़ा और कठिन कार्य हो सकता है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली, लोकसभा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पूर्ण बहुमत न होने की हालत ने पार्टी को थोड़ी मुश्किल स्थिति में जरूर डाल दिया है। चूंकि मोदी 3.0 ने आकार ले लिया है, जिसमें तेलुगू देशम पार्टी (TDP) के 16 सांसद और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के 12 सांसद शामिल हैं, इसलिए भाजपा को लोकसभा में कुछ स्थान छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि TDP ने पहले ही लोकसभा अध्यक्ष की प्रतिष्ठित सीट पर अपना दावा पेश कर दिया है।

यह पिछले एक दशक में भाजपा की रणनीति में संभावित बदलाव को दर्शाता है। पिछले 10 सालों में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा, अपने बहुमत के साथ, अध्यक्ष को नामित और नियुक्त करती थी। हालाँकि, केवल 32 कम सीटों के कारण, यह अब संभव नहीं रह गया है। जहां TDP ने कथित तौर पर स्पीकर पद की मांग की है, वहीं शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने सुझाव दिया है कि JDU को भी इस सीट पर अपना दावा पेश करना चाहिए। "जिसका स्पीकर, उसकी सरकार" वाक्यांश लोकसभा अध्यक्ष के पद के महत्व तथा उससे जुड़े दावों और अफवाहों को सटीक रूप से व्यक्त करता है। हालांकि, भाजपा ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण मंत्रालयों को बरकरार रखकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। वह अध्यक्ष का पद भी बरकरार रख सकती है, क्योंकि संकट की स्थिति में यह महत्वपूर्ण होगा। 

लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और विशेषाधिकार:-

अध्यक्ष का पद सत्तारूढ़ दल या गठबंधन की ताकत और भारत के सर्वोच्च विधायी निकाय, लोक सभा में विधायी प्रक्रिया पर नियंत्रण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। संविधान में अध्यक्ष के साथ-साथ उपाध्यक्ष के निर्वाचन का भी प्रावधान है, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। लोकसभा का अध्यक्ष निचले सदन का पीठासीन अधिकारी होता है, जो न केवल औपचारिक होता है बल्कि सदन के कामकाज पर पर्याप्त प्रभाव भी डालता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के सदस्यों में से एक होता है, जिसे साधारण बहुमत से चुना जाता है। अध्यक्ष का पद जिस पार्टी या गठबंधन के पास होता है, वह विधायी एजेंडे पर काफी प्रभाव डाल सकता है, जो बदले में सरकार के कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकता है।

सदन के नियमों की व्याख्या से लेकर व्यवस्था बनाए रखने तथा सदस्यों के निष्कासन तक, लोकसभा अध्यक्ष यह सब करता है। अध्यक्ष लोक सभा और राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता भी करता है। यदि कोरम की कमी हो तो वह बैठकों को स्थगित कर देता है और यदि आवश्यक हो तो टाई-ब्रेकिंग वोट डालता है। स्पीकर यह तय करता है कि सदन में पेश किया गया विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि विधेयक का पारित होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस तरह सूचीबद्ध किया गया है।

सदन की समितियाँ, जो किसी नीति पर मतदान से पहले उस पर चर्चा और विचार-विमर्श करती हैं, अध्यक्ष द्वारा गठित की जाती हैं। वे अध्यक्ष के निर्देशों के तहत भी काम करती हैं। अध्यक्ष ही संसदीय समितियों के सदस्यों और अध्यक्षों को नामित करता है। हालाँकि, लोकसभा अध्यक्ष का पद उतना सुखद और आधिकारिक नहीं है जितना लगता है। वर्ष 2008 की एक घटना है, जब लोकसभा अध्यक्ष और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को अपनी पार्टी की सदस्यता खोनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी थी।

अध्यक्ष के पद की गैर-पक्षपातपूर्ण प्रकृति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी उजागर किया है, जिसने माना है कि अध्यक्ष को अपने पद के कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि उस पार्टी को जिससे वह संबंधित है। चटर्जी ने बाद में इसे अपने जीवन का "सबसे दुखद दिन" बताया, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी की सदस्यता से भी अधिक महत्वपूर्ण पद को बरकरार रखा था। सी.पी.(एम) से निष्कासित होने के बावजूद, उन्होंने लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया था।

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