धनबाद: चारा घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए आज अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती की प्रोविजनल जमानत 20 नवंबर तक बढ़ा दी है, हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने इलाज के लिए जमानत अवधि में बढ़ोतरी की है, सुनवाई के दौरान सजल की ओर से कहा गया था कि उनका इलाज दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में चल रहा है, इलाज के लिए उन्होंने समय की मांग की थी, अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के जमानत याचिका की अवधि बढ़ा दी. क्या आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी क्रेडिट लिमिट, तो इन चीज़ों का रखें ध्यान दरअसल आज अदालत बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सुनवाई कर रही थी, इस दौरान जहा अदालत ने सजल की जमानत बढ़ाई, वहीं पूर्व सांसद आरके राणा को बड़ा झटका दिया है, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने राणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. आरके राणा ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की थी. एटीएम के एक्स्ट्रा चार्ज से हैं परेशान, तो ये है आपका समाधान इससे पहले सुनवाई के दौरान आरके राणा की तरफ से कहा गया था कि चाईबासा के ही एक मामले में उन्हें पहले जमानत मिल चुकी है, उस मामले में आरोप व साक्ष्य एक ही थे, इसलिए इस मामले में भी उन्हें जमानत दी जाना चाहिए, लेकिन सीबीआइ की ओर से इसका विरोध किया गया, इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई के तर्क मानते हुए आरके राणा की जमानत याचिका रद्द कर दी. खबरें और भी:- अगर आप भी लेना चाहते हैं लोन, तो रखे इन बातों का ध्यान कारोबार के मामले में भारत ने लगाई बड़ी छलांग, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने दी बधाई अब कर पाएंगे एटीएम को स्विच ऑफ, एसबीआई लाया नया फीचर