सस्ता होगा सीमेंट पर टैक्स, घर बनाना होगा आसान

नई दिल्ली: वस्तु व सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद अब लोगों के लिए घर बनाना सस्ता होने जा रहा है। जानकारी के अनुसार बता दें कि जीएसटी काउंसिल जल्द ही लोगों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसके बाद घर बनाना काफी सस्ता हो जाएगा। यहां बता दें कि काउंसिल घर बनाने में प्रयोग होने वाली प्रमुख सामग्री सीमेंट पर 28 फीसदी टैक्स स्लैब को पूरी तरह से खत्म करने जा रही है। अब यह 18 फीसदी के टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाएगा। 

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यहां बता दें कि अभी 28 फीसदी जीएसटी के साथ एक बोरी सीमेंट की कीमत 300 रुपये है, तो 18 फीसदी जीएसटी रेट लगने पर कीमत 275-280 रुपये हो जाएगी। यानि प्रति बोरी 20-25 रुपये का फायदा होगा। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली काउंसिल की अगली बैठक 22 दिसंबर को होनी है। इसके साथ ही बता दें कि जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में इस बात की घोषणा करेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर लंबे समय से बेहाल पड़े रियल इस्टेट सेक्टर में नई जान आ सकती है। घर बनाने की लागत में सबसे ज्यादा पैसा सीमेंट, सरिया और पेंट में जाता है।

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गौरतलब है कि इसके अलावा मजदूरी भी होती है, जिसमें पैसा खर्च होता है। रियल इस्टेट में मंदी के चलते अभी कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। टैक्स कम होने से एक बार फिर से कई रुके हुए प्रोजेक्ट फिर से शुरू होने की उम्मीद है। यहां बता दें कि जीएसटी काउंसिल पहले ही पेंट और वार्निश पर जीएसटी दर को घटाकर के 18 फीसदी कर चुकी है। अभी तक कुल 191 वस्तुओं को 28 फीसदी के स्लैब से बाहर कर 18 फीसदी के स्लैब में लाया जा चुका है। पहले इनमें 226 वस्तुएं थीं।

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