चेन्नई से अपराध का नया मामला सामने आया है। जी दरअसल यहाँ शहर के अयानवरम में 11 साल की सुनने में असमर्थ बच्ची से 7 महीने तक बलात्कार करने के सनसनीखेज मामले में दोषी करार दिए गए 15 लोगों में से पांच को एक विशेष अदालत ने सोमवार के दिन उम्रकैद की सजा सुना दी है। इस मामले में पॉक्सो कानून के तहत गठित विशेष अदालत की न्यायाधीश आर. एन. मंजुला ने 10 अन्य आरोपियों को अलग-अलग अवधि के लिए कैद की सजा सुनाई। खबरों के मुताबिक जिन पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, उनमें से चार को मृत्यु तक जेल में रहना होगा। इस मामले में न्यायाधीश ने रविकुमार (56), सुरेश (32), अभिषेक (23) और पलानी (40) को मृत्यु होने तक कारावास की सजा सुनाई है जबकि राजशेखरण (40) को सामान्य उम्रकैद की सजा सुनाई गई है जिसमें उसे मृत्यु से पहले जेल से रिहाई मिल सकती है। खबरों के मुताबिक बाकि 10 में से एक दोषी को सात साल कारावास जबकि नौ अन्य को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में जज ने 17 आरोपियों में से 15 को शनिवार को दोषी करार दिया जबकि एक अन्य को छोड़ा जा चुका है। वहीं बताया जा रहा है 17वें आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई है। इस मामले में एक बधिर नाबालिग बच्ची का 17 लोगों द्वारा यौन शोषण किया गया था और अयानवरम परिसर में हुई इस घटना के ज्यादातर आरोपी प्लंबर, घरेलू नौकर, सुरक्षा गार्ड और लिफ्ट ऑपरेटर थे। इस मामले में बताया जा रहा है कि इन सभी ने करीब सात महीने तक बार-बार बच्ची का यौन उत्पीडऩ किया था। मामूली विवाद ने ली एक युवक की जान, जानिए पूरा मामला फ्लैट में चल रहा था सेक्स रैकेट, रोज़ रात को आते थे ग्राहक, फिर एक दिन... पार्लर में मसाज करवाने पहुंचा युवक, लड़की आई और करने लगी सेक्स की बातें और फिर...