हाल ही में अपराध के नए मामले सभी को हैरान कर रहे हैं. ऐसे में जो मामला सामने आया है वह रायपुर का है. इस मामले में छत्तीसगढ़ में एक दुष्कर्म पीड़ित युवती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात की इजाजत मांगी है. वहीं मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के सीएमएचओ को बुधवार को जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया है. खबरों के अनुसार इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई होगी. वहीं बीते मंगलवार को हाईकोर्ट में जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित युवती को बुधवार को बिलासपुर के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में सीएमएचओ को युवती का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए कहा गया है और सीएमएचओ को यह बताने के निर्देश दिए गए हैं कि एमटीपी एक्ट 1971 के प्रावधानों के मुताबिक गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है या नहीं? हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई निर्धारित करते हुए राज्य शासन को मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. आप सभी को बता दें कि हाईकोर्ट में दायर याचिका में पीड़िता ने मनीष नामक एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. बस इसी कारण से वह गर्भवती हुई है और पीड़िता बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है, इसलिए उसने हाईकोर्ट से गर्भपात की अनुमति मांगी है. इस मामले में याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित युवक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. मासूम बच्ची का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ तो गला दबाकर हमेशा के लिए कर दी आवाज बंद लड़के ने रातभर बनाए संबंध और सुबह कर लिए ब्रेकअप, परेशान होकर लड़की ने... महिला को देखकर मास्टरबेट करने लगा युवक फिर जो हुआ सुनकर सन्न रह जाएंगे आप