बीजिंग। चीन द्वारा अपने देश में बढ़ते कट्टरपंथ को रोकने के लिए यह नियम जारी किया गया है कि मुस्लिम उइगर असामान्य दाढ़ी नहीं रख सकेंगे और न ही महिलाऐं सार्वजनिक स्थलों पर नकाब पहन सकेंगी। हालांकि यह नियम पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में जारी किया गया है। यह नियम आज से लागू होगा। दरअसल शिनजियांग वह प्रांत है जहां पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम उइगर हैं और कुछ वर्षों में यहां पर अशांत वातावरण बढ़ा है। यहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग मारे भी गए हैं। चीन का मानना है कि इन स्थितियों के लिए इस्लामिक आतंकी जिम्मेदार हैं। इस संबंध में जो कानून पारित किया गया है उसे शिनजियांग की वेबसाईट पर भी जारी कर दिया गया है। इस कानून के तहत अब सार्वजनिक स्थलों जैसे विमानतल, रेलवे स्टेशन और विभिन्न क्षेत्रों में नकाब पहनना वर्जित होगा। लोगों से मिलकर रहने की अपील की गई है और उनसे कहा गया है कि वे कट्टरपंथ का विरोध करें। चीन द्वारा इस तरह के नियम जारी करने के विरोध में मानवाधिकार समूहों का कहना था कि जो हिंसा हुई है वह चीन की दमनकारी नीतियों का परिणाम है। दलाई लामा के अरूणाचल प्रदेश दौरे को लेकर चीन ने तरेरी आंखें पाकिस्तान में मस्जिद के पास हुआ ब्लास्ट चीन को जवाब देने तवांग तक रेल विस्तार योजना, कल होगी बैठक