हिमाचल में चीनी नागरिक गिरफ्तार, इनर लाइन परमिट के उल्लंघन का आरोप

शिमला: चीनी नागरिक युडोंग गुओ को 7 जून को किन्नौर जिला पुलिस ने इनर लाइन परमिट नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुओ अपनी भारतीय पत्नी के साथ 6 जून की देर रात बिना ज़रूरी परमिट के किन्नौर-तिब्बत सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। 7 जून को किन्नौर के रेकोंग पियो में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने पर गुओ को 10 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि, उनकी भारतीय पत्नी को हिरासत में नहीं लिया गया, क्योंकि भारतीय नागरिकों को जिले के भीतर सीमा यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होती है।

विदेशी अधिनियम की धारा 14(ए) और आपराधिक उकसावे अधिनियम की धारा 3 के तहत आरोपित 34 वर्षीय चीनी नागरिक की गिरफ्तारी पर आदिवासी विकास और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रतिक्रिया दी। नेगी ने कहा, "चीनी नागरिक युडोंग गुओ को इनर लाइन परमिट उल्लंघन के लिए किन्नौर में पकड़ा गया था। पासपोर्ट और वैध दस्तावेज होने के बावजूद, विदेशी नागरिकों को किन्नौर जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने के लिए उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त उपायुक्त से स्थानीय अनुमति लेनी चाहिए। चूंकि उनके पास इनर लाइन परमिट नहीं था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।"

नागपुर निवासी युडोंग गुओ और उनकी पत्नी दिशा भारतकर के रूप में पहचाने गए इस दम्पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और मजिस्ट्रेट के समक्ष उनकी सुनवाई होनी है। विदेशी नागरिकों को इनर लाइन परमिट के बिना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के तिब्बत सीमावर्ती इलाकों में डुबलिंग से आगे जाने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद, गुओ प्रतिबंधों से बचने में कामयाब रहा, जिसके कारण उसे समदो में हिरासत में लिया गया। डीएसपी किन्नौर जिला मुख्यालय नवीन जाल्टा ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी निहितार्थों का हवाला देते हुए तत्काल टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

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