जयपुर: राजस्थान के सवाई सवाईमाधोपुर के CI फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले में कोर्ट ने शुक्रवार (18 नवंबर) को सजा सुनाते हुए 30 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 11 वर्ष पूर्व CI फूल मोहम्मद को भीड़ ने जिंदा जलाकर मार डाला था। यह पूरी घटना 17 मार्च 2011 की है। 11 वर्ष 8 माह की लंबी सुनवाई के बाद आज यह फैसला आया है। इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने की थी और 90 लोगों को दोषी माना था। 16 नवंबर को अदालत ने इस माले में 49 आरोपियों को बरी कर दिया। बता दें कि घटना वाले दिन, आक्रोशित लोगों ने सूरवाल गांव में तैनात मानटाउन थानाधिकारी फूल मोहम्मद व पुलिस जवानों पर पत्थरबाज़ी करना शुरू कर दी थी और फूल मोहम्मद की जीप पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद राजस्थान सरकार ने CI फूल मोहम्मद को शहीद का दर्जा दिया था। फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले में तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच कराने का ऐलान किया था। CBI ने मामले में 89 लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें से 3 अब भी फरार बताए जा रहे हैं और पांच की मौत हो चुकी है। वहीं 2 बाल अपचारी थे। अदालत ने DSP महेंद्र सिंह, राधेश्याम पुत्र ब्रजमोहन माली, परमानंद पुत्र रामनिवास, बबलू पुत्र रामनारायण, पृथ्वीराज, रामचरण, चिरंजीलाल, शेर सिंह, हरजी, रमेश मीणा पुत्र प्रहलाद, कालू पुत्र कोरिया, बजरंगा खटीक,मुरारी मीणा, चतुर्भुज मीणा, बनवारी पुत्र जगन्नाथ, रामकरण पुत्र हजारी, हंसराज उर्फ हंसा पुत्र रामकुमार, शंकर माली पुत्र कन्हैया, बनवारी लाल मीणा,धर्मेंद्र मीणा पुत्र सुरेश कुमार मीणा, योगेंद्र नाथ, बृजेश हनुमान पुत्र कन्हैया, रामजीलाल माखन सिंह, रामभरोसी मीणा, मोहन माली, मुकेश माली और श्यामलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राहुल गांधी के नाम आए धमकीभरे पत्र में लिखा मिला इस BJP नेता का नाम, मची सनसनी छोटी बच्चियों की 'मासूमियत' छीनने का घिनौना प्रयास है 'जूनियर मिस इंडिया' कांटेस्ट ! 22 नवंबर को रोज़गार मेले का दूसरा चरण, इन शहरों के युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे पीएम मोदी