पत्रकारों को CJI चंद्रचूड़ ने दी बड़ी सौगात, सुप्रीम कोर्ट के नियमों में हुआ बदलाव

नई दिल्ली: प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। उन्होंने यह घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट की खबरें कवर करने वाले पत्रकारों को अब एलएलबी की डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। सीजेआई ने बताया कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए कानून की डिग्री की शर्त क्यों थी। 

एक रिपोर्ट के अनुसार, सीजेआई ने कहा, "हम दो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए एक फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं।" इससे कानूनी पृष्ठभूमि के बिना भी पत्रकारों को शीर्ष अदालत में मान्यता के लिए आवेदन करने का अवसर मिला है। इसके साथ ही, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अब सुप्रीम कोर्ट परिसर में पार्किंग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित ‘प्री दिवाली समारोह’ के दौरान सीजेआई ने मीडिया से यह जानकारी साझा की। उल्लेखनीय है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने विधिक संवाददाताओं की मान्यता के मानदंडों में बदलाव किए थे, जिसमें सीजेआई को अपने विवेक से एलएलबी की डिग्री की शर्त को माफ करने का अधिकार दिया गया था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अब इस शर्त को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर, 2022 को अपने पदभार संभाला था और 10 नवंबर को वे रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले, भूटान में एक कार्यक्रम के दौरान जब उनसे उनके रिटायरमेंट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वे कुछ दिन आराम करेंगे। उन्होंने अपनी जगह अगली सीजेआई के लिए जस्टिस संजीव खन्ना का नाम प्रस्तावित किया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू ने मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति 11 नवंबर से प्रभावी होगी।

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