कोलकाता रेप-मर्डर केस पर सुनवाई में कपिल सिब्बल पर फूटा CJI का गुस्सा, चंद्रचूड़ ने कह डाली ये बात

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को लेकर गंभीर चिंता जताई और राज्य सरकार व पुलिस की लापरवाही पर कड़ी टिप्पणियां कीं।

कोर्ट की गंभीर चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 अगस्त की रात को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक बड़ी घटना हुई, जब ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान करीब सात हजार लोगों ने अस्पताल पर हमला कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने पूछा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद राज्य सरकार और पुलिस इस पर बेखबर कैसे रह सकती हैं?

सीजेआई का सवाल

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। ममता बनर्जी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं। सिब्बल ने बताया कि घटना के वक्त अस्पताल के बाहर 150 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन जब सात हजार से ज्यादा लोग हमला करने लगे, तो अधिक फोर्स की जरूरत पड़ी। हालांकि, जब तक और फोर्स पहुंचती, तब तक घटना हो चुकी थी।

पुलिस की भूमिका पर सवाल

कपिल सिब्बल की इस दलील पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "यह बहुत गंभीर मामला है। 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई है।" उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य सरकार इस बात से कैसे बेखबर हो सकती है कि जब इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, तो उसका दूसरा पक्ष भी हो सकता है जो आकर इसे रोकने की कोशिश करेगा?

डॉक्टरों की सुरक्षा पर निर्देश

सीजेआई ने कहा कि भीड़ ने योजनाबद्ध तरीके से महिला और पुरुष डॉक्टरों पर हमला किया। उन्होंने बताया कि महिला डॉक्टरों की ओर से पेश वकील अपराजिता सिंह ने एक ईमेल का जिक्र करते हुए पूरी घटना को अदालत के सामने रखा। इस ईमेल में बताया गया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लगभग 700 डॉक्टर रहते थे, लेकिन इस घटना के बाद अब केवल 100 डॉक्टर ही वहां बचे हैं, बाकी डॉक्टरों ने सुरक्षा कारणों से कॉलेज छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय करे और सुनिश्चित करे कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। कोर्ट ने इस मामले को बेहद संवेदनशील और गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से इस पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

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