रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता स्थगित की गई। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल को चिट्ठी भेज दी है। चुनाव आयोग ने लाभ के पद पर होने के आरोपों पर अपनी राय भेजी है। राज्यपाल रमेश बैस दोपहर 12 बजे दिल्ली से निकलेंगे और लगभग 2 बजे राँची पहुँचेंगे। लगभग 3 बजे तक राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा। भाजपा का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने स्वयं को पत्थर खनन लीज आवंटित किया था। उसने इसे भ्रष्ट आचरण बताया। भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9a का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन की सदस्यता ख़त्म करने की मांग की थी। क्योंकि प्रदेश की मंत्रिमंडल में खनन-वन मंत्री का पदभार हेमंत के पास ही है। दरअसल, सूचना के अधिकार (RTI) के लिए काम करने वाले शिवशंकर शर्मा ने दो जनहित याचिकाएं दायर कर CBI एवं ED से माइनिंग घोटाले की तहकीकात कराने की मांग की थी। आरोप है कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग कर स्टोन क्यूएरी माइंस अपने नाम आवंटित करवा ली है। सोरेन परिवार पर शैल कंपनी में निवेश कर संपत्ति अर्जित कर करने का भी आरोप है। बता दे कि झारखंड में सरकार चला रही जेएमएम अब हेमंत सोरेन के विकल्प पर भी बातचीत कर रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद सोरेन परिवार में ही रहेगा। वहीं भाजपा ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि हेमंत विकल्प के रूप में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। शराब घोटाले बीच 'लापता' हुए AAP के विधायक, कहीं CM केजरीवाल ने ही तो नहीं छिपा दिए ? सोनाली फोगाट की मौत को लेकर हुआ एक और बड़ा खुलासा, PA नहीं कोई और है आरोपी जानिए कौन हैं भूपेंद्र चौधरी ? जो बन सकते हैं यूपी भाजपा के चीफ