नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि "देश के लोग इस तानाशाही का जवाब देंगे।" राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लिया है। उन्होंने टिप्पणी की, "अगर जांच पूरी हो गई थी, तो उन्हें जेल क्यों भेजा गया? देश के लोग इस तानाशाही का जवाब देंगे।" प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश देने की मांग करते हुए दावा किया कि उन्होंने आप के अन्य सदस्यों के संबंध में गलत और विरोधाभासी सबूत उपलब्ध कराए हैं। जब उनसे पार्टी नेताओं के बयानों का सामना किया गया तो उन्होंने उन्हें भ्रमित बताकर खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने शुरू में कहा कि एनडी गुप्ता पार्टी के सक्रिय सदस्य थे और इसकी कार्यप्रणाली जानते थे, लेकिन जब गुप्ता के बयान से उनका सामना हुआ, तो उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को भ्रमित बताया। विजय नायर के साथ अपनी बातचीत के बारे में, केजरीवाल ने दावा किया कि नायर ने उन्हें नहीं, बल्कि आतिशी मार्लेना और सौरव भारद्वाज को रिपोर्ट किया था और ईडी के अनुसार, नायर के साथ उनकी बातचीत सीमित थी। दलीलों पर ध्यान देते हुए, विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया। इस बीच, अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केजरीवाल को निर्धारित दवाएं और किताबें ले जाने की अनुमति दें, उन्हें एक मेज और कुर्सी, एक धार्मिक लॉकेट प्रदान करें। अपने वकीलों के माध्यम से, केजरीवाल ने भगवद गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की "हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड" नामक पुस्तक सहित कई किताबें लाने की अनुमति मांगी। केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और अदालत के आदेश के बाद 10 दिन ईडी की हिरासत में बिताए थे। एजेंसी ने पहले दावा किया था कि केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी और उन्हें दिल्ली शराब घोटाले में वो मास्टरमाइंड थे। यह स्वतंत्र भारत में पहला उदाहरण है जहां एक सेवारत मुख्यमंत्री को जांच एजेंसी द्वारा कई सम्मनों का जवाब देने में विफल रहने के बाद गिरफ्तार किया गया है, कुल मिलाकर नौ समन, जिसे उन्होंने "अवैध" माना। यह मामला दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2022 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे जांच के आदेश होते ही रद्द कर दिया गया था। जमीन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट ने वापस ली अपनी याचिका, वकील कपिल सिब्बल ने कही ये बात गुजरात क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में ED का एक्शन, 433 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त इतिहास में पहली बार, भारत के रक्षा निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, 84 देशों में जा रहे हमारे हथियार