रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने उनके नाम पर खनन पट्टा आवंटन मामले में झारखंड हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को अपने राजनीतिक विरोधियों की साजिश बताई है। सोरेन ने कहा कि यह उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र है, जबकि इसमें सीएम पद के दुरुपयोग का कोई मामला नहीं बनता। हालांकि, झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन तथा न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की की पीठ के आज उपलब्ध नहीं होने की वजह से मामले में पूर्वनिर्धारित आज की सुनवाई स्थगित हो गयी तथा अब इस मामले में सुनवाई अगले हफ्ते होने का अनुमान है। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में इल्जाम लगाया है कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंड पीठ के समक्ष उनके खिलाफ रांची के अनगड़ा में पत्थर की खदान के लीज आवंटन मामले में दाखिल जनहित याचिका तथ्य से परे है तथा केवल उन्हें बदनाम करने की उनके राजनीतिक विरोधियों का षड्यंत्र है। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने अपने जवाब में इस PIL को जनहित याचिका की व्यवस्था का दुरुपयोग बताते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ कड़ाई का भी कोर्ट से अनुरोध किया है। 'कोयला घोटाले' में बुरा फंसा बंगाल का बनर्जी परिवार, TMC सांसद की पत्नी रुजीरा बनर्जी के खिलाफ वारंट जारी 'पंजाब पुलिस ने मेरे साथ आतंकियों जैसा सुलूक किया ..', तजिंदर बग्गा ने सुनाया गिरफ़्तारी का पूरा किस्सा 'मुझे बोलना क्या है..', जब संबोधन से पहले कांग्रेस नेताओं से पूछने लगे राहुल गांधी.., सामने आया Video