उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आज का दिन बड़ी राहत का पैगाम लेकर आया.इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस याचिका को ख़ारिज कर दिया, जिसमें योगी पर दंगे का केस चलाने की मांग की गई थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उक्त अर्जी खरिज कर दिए जाने से सीएम योगी पर अब यह मुकदमा नहीं चलेगा. गौरतलब है कि 2007 के गोरखपुर दंगे के मामले में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रदेश सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया तो परवेज और अन्य द्वारा इस आदेश की वैधता को चुनौती दी गई. इस याचिका की न्यायमूर्ति कृष्णमुरारी और न्यायमूर्ति एसी शर्मा की पीठ ने सुनवाई की. याचिकाकर्ता का आरोप था कि गोरखपुर दंगे में कोर्ट के आदेश से योगी आदित्यनाथ, मेयर मंजू चौधरी और विधायक राधामोहन अग्रवाल आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी.इसलिए मुख्यमंत्री योगी और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जाए. इसे लेकर याचिकाकर्ता ने सीबीआई जाँच की भी मांग की थी.दंगे भड़कने का कारण योगी के भाषण को बताया गया था यह भी देखें बिड़ला समूह ने किया 25 हजार करोड़ के निवेश का एलान यूपी में बदलाव दिख रहा है - पीएम मोदी