नई दिल्ली : हाल ही में यूजीसी द्वारा कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों एक निर्देश जारी किया गया था. जिसमे शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता में संशोधन किया था. शिक्षकों की तरफ से इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है. जिसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी को एक निर्देश जारी किया गया है. जिसमे नियमों में किए गए संशोधन पर फिर से विचार करने करने की बात कही गयी है. ताकि शिक्षकों के काम के बोझ को काम किया जा सके. यूजीसी नियम 2010 के अनुसार एसिस्टेंट प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और प्रोफेसरों के लिए सप्ताह में कम-से-कम 40 घंटे पढ़ाने का प्रावधान है. मंत्रालय के अनुसार इसमें किसी भी तरह RULE, NATIONAL का बदलाव नहीं किया जायेगा.