दिल्ली: देश में अगले साल से आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फैक्ट्री से ही लग कर आएगी. इसके लिए आपको आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इसके लिए सरकार केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के अलावा 2001 के सिक्योरिटी नंबर प्लेट आदेश में संशोधन करने जा रही है. इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रलय की ओर से मसौदा अधिसूचना जारी की गई है. इसके अनुसार एक जनवरी 2019 से ग्राहकों को बेचे जाने वाले सभी मोटर वाहनों में सिक्योरिटी नंबर प्लेट निर्माता के यहां से लगकर आएगी. जिन डीलरों के पास बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का पुराना स्टॉक होगा, उन्हें वाहन निर्माताओं द्वारा सिक्योरिटी प्लेटें दी जाएंगी और वे भी एक जनवरी 2019 से वाहनों को सिक्योरिटी प्लेट लगाकर ही ग्राहकों को बेचेंगे. इस निर्णय से सिक्योरिटी नंबर प्लेट की व्यवस्था स्वत: पूरे देश में लागू हो जाएगी इन नंबर प्लेट पर सभी नंबर उभरे हुए होंगे. जबकि INDIA' लिखा हुआ बारकोड वाला क्रोमियम होलोग्राम होगा. बार कोड से गाड़ी की पूरी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी. लेजर से लिखा दस अंकों का यूनिक सीरियल नंबर होगा. इसके अलावा RTO या ट्रैफिऑक पुलिस द्वार बार कोड स्कैन करते ही वाहन की पूरी जानकारी निकल जाएगी. दिल्ली में यह व्यवस्था लागू हो चुकी है. फोक्सवैगन की लाखों गाड़ियां कब्रिस्तान में क्यों खड़ी है लो आ गई दुनिया की पहली उड़ने वाली कार जल्द ही लांच होगी हीरो की ऑफ रोड बाइक 'XPulse 200'