रायपुर: कोविड के तेजी से बढ़ते केसों को काबू करने के लिए छत्तीसगढ़की राजधानी रायपुर में 10 दिनों के लॉकडाउन कई घोषणा कई जा चुकी है. आदेश के अनुसार, 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक पूरे शहर में कंप्लीट लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए गए है. क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद?: मिली जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, लॉकडाउन के चलते शराब की सभी दुकानें बंद रहने वाले है. जिसके साथ ही सभी शासकीय और अर्द्ध-शासकीय कार्यालय, बैंक आदि भी बंद रहने वाले है. हालांकि इंडस्ट्रीज को ये छूट दी गई है कि यदि लेबर फैक्ट्री के अंदर ही रहती है तो उसका संचालन भी किया जाएगा. जिसके अतिरिक्त सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद करने के लिए कहा गया है. इन्हें होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं: जंहा इस बात का पता चला है कि एक दिन में कोरोना के सबसे अधिक 2 हजार 821 केस मिलने के उपरांत लॉकडाउन का फैसला किया गया है. जिसके बताया गया है कि 55 वर्ष से अधिक के कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं होगी. इस उम्र के लोगों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा और फिर सही होने तक वहीं इलाज किया जानें वाला है.दिन में सिर्फ 3 घंटे आवाजाही की छूट: आदेश के मुताबिक, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पहले की तरह पूरे शहर में कंटेनमेंट जोन बनाए जाने वाले है. इन जोन में प्रातः 7 से सुबह 10 बजे तक आम जनता को जरूरी कार्य के लिए आने जाने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आवाजाही की अनुमति होगी. स्मृति ईरानी की सभा के समय गुल हुई बिजली, बिना माइक के बोली- दीदी का नंदीग्राम में खेल खत्म हो गया है... इंडियन आइडल 12 से जुड़ा ये मशहूर शख्स हुआ कोरोना संक्रमित, क्या रुक जाएगी शो की शूटिंग? माँ को देना था वोट, इसलिए पुलिसकर्मी ने संभाल लिया बच्चा, जमकर हो रही तारीफ