'कांग्रेस ने 520 करोड़ की आमदनी छुपाई..', आयकर जांच के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची पार्टी की याचिका ख़ारिज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज शुक्रवार (22 मार्च) को टैक्स ऑफिसर्स द्वारा तीन साल (2014-15, 2015-16 और 2016-17) के लिए आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा और न्यायमूर्ति पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया। 

कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और आयकर के अधिवक्ता जोहेब हुसैन की सुनवाई के बाद अदालत ने 20 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पेश होते हुए, सिंघवी ने प्रस्तुत किया है कि कर अधिकारियों की कार्रवाई "सीमा से बाधित" है क्योंकि वे अधिकतम छह मूल्यांकन वर्षों तक जा सकते थे। अदालत के इस सवाल पर कि कांग्रेस द्वारा कथित तौर पर छुपाई गई आमदनी क्या है, हुसैन ने जवाब दिया था कि जब्त सामग्री के अनुसार, राशि लगभग 520 करोड़ रुपये है।

विशेष रूप से, कांग्रेस ने भी चार अलग-अलग वर्षों के लिए अपने खिलाफ कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देते हुए नई याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाएं अभी तक उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध नहीं की गई हैं। हाल ही में, अदालत ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया टैक्स की वसूली के लिए राजनीतिक दल को जारी मांग नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) द्वारा 08 मार्च को पारित आदेश को बरकरार रखा था।

हालाँकि, इसने कांग्रेस को इस बीच हुए घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए  ITAT के समक्ष रोक के लिए एक नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी, इस बीच जो घटनाक्रम हुए उनमें बैंक ड्राफ्ट के नकदीकरण के परिणामस्वरूप कर अधिकारियों द्वारा 65 करोड़ रुपये की राशि वसूल करना भी शामिल है। पीठ ने कहा था कि कांग्रेस का आवेदन, यदि दायर किया गया है, तो ITAT द्वारा उचित शीघ्रता से विचार किया जा सकता है।

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