अजमेर: राजस्थान के एक पूर्व कांग्रेस MLA बाबूलाल सिंगारिया को कोर्ट ने 22 वर्ष पुराने मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही पूर्व MLA पर एक लाख पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कांग्रेस नेता बाबूलाल को ये सजा 30 जून, 2001 को IPS अधिकारी को थप्पड़ मारने को लेकर सुनाई गई है. 22 सालों से अब तक यह मामला अदालत में चल रहा था. पूर्व कांग्रेस MLA बाबूलाल सिंगारिया ने 22 वर्ष पूर्व अजमेर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ मार दिया था. इस मामले में कांग्रेस नेता को शुक्रवार (24 मार्च, 2023) को सजा सुनाई गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील निर्मला कुमारी ने कहा कि अदालत में 22 गवाह और कई डाक्यूमेंट्स पेश किए गए. जज सीमा ढाका ने सबूतों के आधार पर यह सजा सुनाई. बता दें कि, जब थप्पड़ मारने की घटना हुई थी. उस समय राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा अजमेर की जिला कलेक्टर हुआ करती थीं. बता दें कि, थप्पड़ मारने की यह घटना 30 जून, 2001 को सतर्कता और लोक शिकायत निवारण समिति की मीटिंग में हुई थी. उस वक़्त केकड़ी की आरक्षित विधानसभा सीट से कांग्रेस MLA बाबूलाल सिंगारिया समेत कई प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, मीटिंग में सिंगारिया ने पुलिस अधीक्षक (SP) आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ जड़ दिया था. बैठक के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ था. इस घटना के बाद अजमेर में जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था. सरकारी अधिकारियों ने सिंगारिया की काफी आलोचना की थी. पुलिस कर्मियों ने इसके विरोध में अजमेर पुलिस लाइन के मेस में भूख हड़ताल भी की थी. उस समय राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ही थे. कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने भीड़ के सामने अपने ही समर्थक को जड़ दिया थप्पड़, वायरल हुआ Video शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया के वकील के कारण ही उनकी 'जमानत' पर सुनवाई टल गई, जानिए क्यों ? 'हवा निकल गई' ! राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में किया 'पत्रकार' का अपमान ? वायरल हो रहा Video