श्रीनगर: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के लिए 'जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी' (JKDFP) पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि JKDFP को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) 1967 की धारा 3 (1) के तहत एक 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह संगठन वर्ष 1998 से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है और इसके सदस्यों ने हमेशा भारत में अलगाववाद और आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा दिया है। इस संगठन के सदस्य लोगों को भड़काकर कश्मीर को एक अलग इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस संगठन के खिलाफ UAPA 1967, IPC 1860, आर्म्स एक्ट 1959 और रणबीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि, जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) की स्थापना शब्बीर अहमद शाह ने की थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण मामलों में ED द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद वर्तमान में जेल में है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, शब्बीर अहमद शाह एक प्रमुख अलगाववादी हैं जो अपने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाने जाते हैं। शब्बीर अहमद शाह ने कश्मीर को 'विवाद' कहा था और भारत के संविधान के दायरे में किसी भी समझौते से इनकार किया था और उनके संगठन के सदस्य जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों में सबसे आगे रहे हैं और इसे एक अलग 'इस्लामिक राज्य' बनाना चाहते हैं। बयान में कहा गया है कि JKDFP के नेता या सदस्य आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों पर निरंतर पथराव सहित गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सी संगठनों सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से धन जुटाने में शामिल रहे हैं। JKDFP और उसके सदस्यों ने अपनी गतिविधियों से देश की संवैधानिक सत्ता और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति घोर अनादर दिखाया है। बयान में आगे कहा गया है कि JKDFP के सदस्य और इसके संस्थापक शब्बीर अहमद शाह गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, जो देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हानिकारक हैं। JKDFP के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध होने की खुफिया जानकारी मिली है और यह समूह हिंसक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के साथ-साथ राज्य की संवैधानिक प्राधिकारी और संप्रभुता के प्रति अनादर और उपेक्षा दिखाने के लिए संगठन के खिलाफ तत्काल और शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो समूह राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां जारी रखेगा, जो देश की क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं, और जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत भी जारी रखेगा। यह इस्लामिक राज्य बनाने का अपना प्रयास भी जारी रखेगा और राष्ट्र-विरोधी भावनाओं का प्रचार करना जारी रखेगा। तदनुसार, केंद्र सरकार की राय है कि जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संघ घोषित करना आवश्यक है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए JKDFP को गैरकानूनी संघ घोषित किया। 'संजय सिंह से निरंतर और हिरासत में पूछताछ जरुरी..', कोर्ट ने कहा - गवाह दिनेश अरोड़ा ने 2 करोड़ की रिश्वत में उनका नाम लिया है.. पीएम मोदी ने की 'द वैक्सीन वॉर' की तारीफ, भारतीय टीकों पर संदेह करने के लिए कांग्रेस पर साधा निशाना तारा शाहदेव को जबरन मुस्लिम बनाने के आरोप में पति रकीब-उल हसन को आजीवन कारावास