जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया. कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के जालौर जिले की किन्नर गंगा कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस विभाग को उसे नियुक्ति पत्र देने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने गंगा कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए छह सप्ताह में नियुक्ति पत्र देने को कहा है. राजस्थान का यह पहला मामला है जब कोई किन्नर पुलिस विभाग की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है. बता दें कि 24 वर्षीया गंगा पुत्री बीकाराम कलबी ने 2013 में 12 हजार पदों के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें गंगा कुमारी का भी चयन हुआ. इस परीक्षा में प्रदेश से सवा लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इनमें से 11 हजार 400 अभ्यर्थियों का कांस्टेबल पद पर चयन हुआ था. सभी अभ्यर्थियों का मेडिकल कराया गया जिसमें गंगा के किन्नर होने की बात सामने आई. इस पर पुलिस अधिकारी नियुक्ति देने को लेकर असमंजस में पड़ गए. इस तरह का पहला मामला सामने आने पर आईजी ने भी यह फाइल जुलाई 2015 को पुलिस मुख्यालय भेज दी. वहां पर भी गंगा की फाइल को लेकर राय नहीं बन पाई तो फाइल गृह विभाग को भेज दी गई. तभी से उसकी फाइल गृह विभाग में ही पड़ी है. तीन साल के इंतजार के बाद भी जब नियुक्ति नहीं मिली तो गंगा कुमारी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसे न्याय मिला. हार्दिक पटेल की इस सीडी के वायरल होने से मचा बवाल एयर इंडिया ने इस वजह से किया राष्ट्रपति कोविंद की बेटी का तबादला NGT का ऑड-ईवन पर पुनर्विचार