'खेती की जमीन पर करना है निर्माण, पहले करें ये काम..', योगी सरकार का आदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने खेती की जमीन पर निर्माण को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब से, कृषि योग्य भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण के लिए बिना इजाजत के काम करना संभव नहीं होगा। सरकार ने यह आदेश अवैध आवासीय और व्यावसायिक निर्माणों पर लगाम लगाने के लिए जारी किया है।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आवास, पी गुरुप्रसाद की ओर से जारी किए गए आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कृषि भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से एनओसी (No Objection Certificate) लेना जरूरी होगा। यदि कोई व्यक्ति बिना एनओसी के निर्माण करता है, तो उसे तुरंत रोक दिया जाएगा। इस आदेश का उद्देश्य भूमि माफिया पर नियंत्रण और अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई करना है। यह आदेश पहले 2022 में जारी किए गए एक शासनादेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए है, जिसे पहले जिलाधिकारी और मंडलायुक्तों ने पूरी तरह से लागू नहीं किया था। अब, सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।

इसके तहत, यदि किसी विशेष विकास क्षेत्र या प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत कृषि भूमि का उपयोग आवासीय या व्यावसायिक निर्माण के लिए किया जाता है, तो पहले अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। हाल के वर्षों में खेती की भूमि पर बिना इजाजत के अवैध निर्माण बढ़ रहे थे, जिनमें अक्सर लोगों से धोखाधड़ी की जाती थी। अब एनओसी की अनिवार्यता से इन समस्याओं पर काबू पाया जा सकेगा और अवैध निर्माणों पर रोक लगाई जाएगी।

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