चंडीगढ़ में नाईट कर्फ्यू को लेकर जारी हुए नए आदेश

चंडीगढ़ प्रशासन ने इस सप्ताहांत के लिए "कोरोना कर्फ्यू" की घोषणा की। कर्फ्यू 8 मई को सुबह 5 बजे से शुरू होकर 10 मई को सुबह 5 बजे तक रहेगा।  यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट मनदीप एस बराड़ ने पारित किया है। प्रचलित स्थिति के बीच दैनिक कोरोना कर्फ्यू का अवलोकन करने वाला शहर इस सप्ताहांत तक कर्फ्यू में रहेगा। आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई अंकुश नहीं होगा। आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी।

यहां दिशानिर्देश दिए गए हैं:

1. स्वास्थ्य, कानून और व्यवस्था, नगरपालिका सेवाओं, पुलिस, बिजली, अग्नि, मीडिया और दूरसंचार सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाएं संचालित होती रहेंगी।

2. आवश्यक वस्तुओं से निपटने वाली दुकानों को दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी लेकिन केवल होम डिलीवरी के लिए।

3. आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई अंकुश नहीं।

4. रेस्तरां और भोजनालय रात 9 बजे तक होम डिलीवरी के लिए खुल सकते हैं।

5. हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों से जाने वाले यात्रियों को अनुमति दी जाएगी।

6. परीक्षा और परीक्षा कर्तव्यों में शामिल लोगों को अनुमति दी जाएगी।

7. टीकाकरण और परीक्षण केंद्र खुले रहेंगे।

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