चेन्नई: तमिलनाडु में लगातार दूसरे दिन 20,000 से अधिक नए कोरोना के मामले मिलने के बाद प्रतिबंधों को बढ़ा दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, राज्य में सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। राज्य में कोरोना से निपटने को नई पाबंदियां 6 मई से लागू होंगी और 20 तारीख तक जारी रहेंगी। इस दौरान ट्रेनें, मेट्रो सेवाएं, बसें और टैक्सी में भी 50 फीसदी से अधिक सवारियों की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही रेस्तरां और चाय की दुकानों से दोपहर 12 बजे तक ही ऑर्डर लिया जाया सकेगा। इनमें बैठकर खाने पर पाबंदी होगी। वहीं, ग्रॉसरी और सब्जी की दुकानें भी दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। हालांकि आवश्यक सामन की दुकानें, मेडिकल स्टोर और मिल्क डिपो पहले की तरह ही खुले रहेंगे। इसके अलावा राज्य में स्पा, जिम, मॉल, थिएटर आदि भी बंद रहेंगे। सूबे में इस अवधि के दौरान किसान भी तरह के सामाजिक, राजनीति, खेल, शैक्षणिक और मनोरंजन से संबंधित आयोग बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल्स भी पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया गया है। अंतिम संस्कार को लेकर भी सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं। अंतिम संस्कारों में 20 से अधिक लोगों की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही रात्रि में 10 से सुबह 4 बजे तक का नाइट कर्फ्यू भी पहले की तरह ही 20 मई तक लागू रहेगा। रविवार को पूरे राज्य में पूर्ण लॉकडाउन होगा। प्रत्येक शनिवार को 20 मई तक मछली, मीट और पॉल्ट्री की दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान इंडस्ट्रीज का संचालन चालू रहेगा। जरूरी सामान की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इंडस्ट्रीज का संचालन बंद नहीं होगा। एयर इंडिया के पायलट्स का ऐलान- जल्द ही कोरोना वैक्सीन नहीं लगी तो बंद कर देंगे फ्लाइट्स नेशनल हॉस्पिटल में कोरोना पीड़ितों के साथ हो रही है लूट, आईएएस व अन्य बड़े अफसर भी हुए शिकार आखिर क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे?