देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना के केस बढ़े तो शादी व अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम या अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने वालों के आँकड़े को सीमित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन बनेंगे तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कोरोना नियमों के तहत बंदिशें भी लागू होंगी। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने सभी कलेक्टर्स को ओमिक्रॉन वैरिएंट से बचाव को लेकर निर्देश दिए हैं। प्रदेश सचिवालय में समीक्षा बैठक के चलते उन्होंने बचाव एवं सुरक्षा के लिए खास कदम उठाए जाने के निर्देश जारी दिए हैं। उन्होंने सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जारी निर्देशों के क्रम में कलेक्टर्स को रोकथाम के उपाय एवं पाबंदियों का अनुपालन करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी शहरों में कोरोना के मामलों पर निरंतर नजर बनाए रखें। जनसंख्या तथा इसके घनत्व के अनुरूप ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन तथा पाबंदियां लगाई जाएं। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, टेस्टिंग, ट्रेकिंग, आइसोलेशन, सर्विलांस, पर्याप्त क्लीनिकल प्रबंधन, टीकाकरण तथा कोरोना अनुकूल व्यवहार के अनुपालन की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कोरोना मामलों के बढ़ने पर नाइट कर्फ्यू, ज्यादा भीड़ एकत्र होने पर पाबंदी, विवाह तथा अंतिम संस्कार में संख्या कम करना, कार्यालयों, उद्योगों तथा सार्वजनिक परिवहन में संख्या सीमित करने जैसे कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी सचिव ने कोविड टेस्टिंग आईसीएमआर तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुरूप कराए जाने के साथ ही, डोर टु डोर केस सर्च तथा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नमूनें जल्द से जल्द भेजे जाने पर भी जोर दिया है। इस राज्य पर मंडराया कोरोना का खतरा, बंद हुए सभी पार्क और चिड़ियाघर सेंचुरियन टेस्ट: 'शमी' के नाम दर्ज हुआ ख़ास रिकॉर्ड, बने ये मुकाम हासिल करने वाले भारत के पहले गेंदबाज़ इस वित्त वर्ष में जीडीपी को 9 प्रतिशत की वृद्धि बनाए रखने की संभावना: आईसीआरए रिपोर्ट