कोरोना के चलते देश के प्रत्येक क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुआ है. वही इस बीच इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के निर्देश पर सभी हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनियां COVID-19 कवच और कोरोना रक्षक नामक पॉलिसी पेश कर रही हैं. ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियों ने इन दोनों पॉलिसी को लांच कर दिया है, या करने वाली हैं. दोनों ही पॉलिसी के लिए तीन तरह की अवधि निर्धारित की गई है. 105 दिन, 195 दिन और 285 दिन. वही अवधि और कवर के अनुसार ही पॉलिसी की रकम निश्चित होगी. 18-65 साल आयुवर्ग के ग्राहक इन दोनों में से कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं. COVID-19 कवच के तहत 50,000 रुपये से पांच लाख तक, तो COVID-19 रक्षक के तहत 50,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस का इंतजाम किया गया है. पॉलिसी की रकम भुगतान के 15 दिनों के पश्चात् से इंश्योरेंस की अवधि प्रारम्भ होगी. एक व्यक्ति के लिए एक ही इंश्योरेंस मान्य होगा. साथ ही भिन्न-भिन्न कंपनियों से एक ही इंश्योरेंस लेने पर दूसरा अमान्य हो जाएगा. इस इंश्योरेंस को रिन्यू कराने का प्रावधान नहीं है. बीमा कंपनियों के अनुसार, कोरोना रक्षक पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस के भुगतान के लिए संक्रमित को 72 घंटे तक हॉस्पिटल में एडमिट होना आवश्यक है. कोरोना से संक्रमण की रिपोर्ट सरकार से मान्यता प्राप्त लैब की होनी चाहिए. कोरोना रक्षक के तहत घर में उपचार होने पर कोई खर्च नहीं मिलेगा. बीमा कंपनियों के अनुसार, 18-39 साल की उम्र वाले व्यक्ति को COVID-19 रक्षक के तहत 105 दिनों के लिए 50,000 रुपये का कवर लेने पर 250-270 रुपये तक का भुगतान करना होगा. इसी के साथ इश्योरेंस में कई तरह के परिवर्तन हुए है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को नहीं मिलेगी हॉस्पिटल से छुट्टी, जाने वजह भूमिपूजन के अवसर पर कल होगी अयोध्या सील, आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार हुआ मॉडल