कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए भारत के बीमा क्षेत्र के नियामक ने बिक्री और नवीकरण के लिए अल्पकालिक कोविड विशेष स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की वैधता बढ़ा दी है। अल्पावधि में कोरोना नीतियों को आम तौर पर कोरोना कवच और कोरोना रक्षक नीतियां कहा जाता है। कोरोना कवच एक क्षतिपूर्ति-प्रकार की नीति है जो नियम और शर्तों के अधीन बीमित सीमा तक अस्पताल के बिलों की प्रतिपूर्ति करती है। कोरोना रक्षक पॉलिसी एक लाभ योजना है जो बीमित राशि का 100% भुगतान करता है यदि वे पॉलिसी शर्तों के तहत अस्पताल में भर्ती हैं। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने 24 मार्च को एक परिपत्र जारी करते हुए कहा, मौजूदा कोविड स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी बीमाकर्ताओं को "कोरोना कवच पॉलिसी" और "कोरोना रक्षक नीति" सहित अल्पकालिक कोविड विशिष्ट स्वास्थ्य नीतियों को 30.9.2021 तक पेश करने और नवीनीकृत करने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। इंश्योरेंस रेगुला टोरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) ने इससे पहले बीमाकर्ताओं को 31 मार्च तक ऐसी पॉलिसियां बेचने की इजाजत दी थी। आईआरडीएआई के अनुसार, वर्तमान कोरोना महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बीमाकर्ताओं को नई अल्पकालिक कोरोनावायरस-विशिष्ट बीमा पॉलिसियों को नवीनीकृत करने और जारी करने की अनुमति है । पिछले साल आईआरडीएआई ने दो स्टैंडर्ड कोरोना विशिष्ट बीमा पॉलिसियां जैसे कोरोना कवच पॉलिसी और कोरोना रक्षक पॉलिसी पेश की थी। लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, जानिए आज कितना हुआ बदलाव बैंकों के निजीकरण को लेकर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिया बड़ा बयान फ्लाइट में जरूर करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, वरना लग सकता है 3 माह का प्रतिबन्ध