विशाखापट्टनम: कोरोना के बढ़ते मामलों के मध्य आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 14 दिनों का आंशिक कर्फ्यू लगाने का निर्णय किया है। ये कर्फ्यू कल मतलब 5 मई से आरम्भ होगा तथा अगले 14 दिनों तक जारी रहेगा। आदेश के अनुसार, किन-किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा, आइए जान लेते हैं। आंशिक कर्फ्यू के चलते प्रदेश में सभी दुकाने सिर्फ प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। वहीं धारा 144 लागू रहेगी मतलब किसी भी एक स्थान पर 4 या उससे अधिक लोगो का इकट्ठे होने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही इजाजत दी जाएगी। दरअसल सोमवार को मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कोरोना से संबंधित एक समीक्षा बैठक की थी। इसी बैठक में ये निर्णय लिया गया। सोमवार को प्रदेश में कोरोना के 18,972 नए केस सामने आए जबकि 71 व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं अब तक प्रदेश में 1,66,02,873 जांच हो चुकी हैं। हॉस्पिटल्स तथा बेड की स्थिति की बात करें तो प्रदेश में इस समय 558 कोरोना हॉस्पिटल हैं जिनमें 44,599 बेड हैं। 37 हजार 760 बेड फिलहाल भरे हुए हैं। वहीं 3600 रोगियों का वेंटिलेटर सपोर्ट पर उपचार चल रहा है। वहीं देशभर में सोमवार को 355,832 नए केस सामने आए जिसके पश्चात् भारत में कोरोना के कुल 2 करोड़ से अधिक केस सामने आ चुके हैं। भारत दुनिया का ऐसा दूसरा देश बन गया है जहां कोरोना के 2 करोड़ से अधिक केस सामने आ चुके हैं। इन महान नायकों की याद में मनाया जाता है कोयला क्रांति दिवस नेशनल हॉस्पिटल में कोरोना पीड़ितों के साथ हो रही है लूट, आईएएस व अन्य बड़े अफसर भी हुए शिकार एयर इंडिया अमृतसर-रोम की फ्लाइट में 30 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित