चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कोरोना के नियंत्रण के मद्देनज़र गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, अंबाला, पंचकुला तथा सोनीपत में सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज, जिम इत्यादि को बंद करने के आदेश दिए हैं. अब प्रदेश में दफ्तर भी 50% हाज़िरी के साथ काम करेंगे. अभी के लिए 12 जनवरी तक महामारी अलर्ट का समय बढ़ा दिया गया है. वही इस वक़्त हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. इस कारण इन शहरों में स्कूल-कॉलेज तो बंद किए ही गए हैं, इसके अतिरिक्त बाजार भी केवल शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे. बार और रेस्टोरेंट भी केवल पचास फीसदी सिटिंग क्षमता के साथ काम कर पाएंगे. दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्विमिंग पूल भी अब केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए खुलेंगे जिन्हें ट्रेनिंग करनी होगी या फिर अगर कोई खिलाड़ी है. आम जनता के लिए अब ये भी बंद कर दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त मनोरंजन पार्क में भी अब लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा. वही ये भी जानकारी दी गई है कि हरियाणा में अब वेक्सिनेशन को लेकर कठोरता बढ़ाई जा रही है. कहा गया है कि सब्जी मंडी से लेकर बस स्टैंड-रेलवे स्टेशन पर केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगी होंगी. ऑटो में भी उन्हीं लोगों को यात्रा करने का अवसर लगेगा जिन्होंने टीका लगवाया होगा. शादियों को लेकर भी सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए है. दाह संस्कार तथा शादी कार्यक्रम में क्रमश 50 एवं 100 व्यक्तियों से अधिक भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोरोना अनुकूल व्यवहार तथा सामाजिक दुरी नियमों का पालन करना होगा. राज्य में ‘नो मास्क नो सर्विस’ का दृढ़ता से पालन किया जाएगा. कोविड अनुकूल नियमों का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने तथा सामाजिक दुरी आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा तथा संस्थान अगर इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपया जुर्माना होगा. जनवरी में त्रिपुरा दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, भारत-बांग्लादेश सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा 'संक्रमित की हल्की सांस से भी फैल सकता है ओमिक्रॉन', खतरनाक चेतावनी बाप-बेटे को पुलिस ने मारी गोली, जानिए क्या है मामला?