कोरोना से परेशान हुए तो श्रीनगर के सभी पार्क को किया बंद

नई दिल्ली: आज के इस वर्तमान दौर में प्रदूषण तो प्रदूषण और कोरोना कि मार से आज हर कोई परेशान हो चुका है. वहीं इस वायरस का कहर इत्तना बढ़ चुका है कि हर दिन इसकी चपेट में सैंकड़ों लोग आ रहे है. वहीं इस वायरस ने अब तक हजारों लोगों की जान ले चुका है. जंहा अभी भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही इस बीमारी में निजात मिल जाएगा. यहीं नहीं न केवल इस वायरस ने लोगों के मानवीय जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि इस वायरस के खौफ से आज पूरी दुनिया में दहशत का माहौल बन चुका है. 

रिपोर्ट्स के अनुसार इस बात का पता चला है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए श्रीनगर के सभी पार्क बंद कर दिए गए हैं. जिला उपायुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. अगली सूचना जारी होने तक यह आदेश प्रभावी रहेगा. इससे पहले जम्मू जिला प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों में छुट्टी, मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल और क्लबों पर पाबंदी लगाने के बाद रविवार को ढाबों, रेस्टोरेंट, बार, फूड कोर्ट, फूड स्टॉल और सड़कों के किनारे लगने वाली खाने-पीने की रेहड़ियां बंद करना का आदेश दिया था. 

वहीं यह भी कहा जा रहा है कि कटड़ा और कठुआ में भी लंगर, ढाबे और रेस्टोरेंट 31 मार्च तक बंद करा दिए गए हैं. जम्मू के साथ ही उधमपुर में धरना-प्रदर्शन और सम्मेलनों पर भी 31 मार्च तक रोक लगा दी गई है. इस अवधि में धार्मिक स्थलों, सामुदायिक भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर लंगर, भंडारा व चार से अधिक लोगों की मौजूदगी वाले कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे. जम्मू में मसाज, स्पा और सॉना सेंटरों आदि पर भी 31 मार्च तक रोक रहेगी. इस बीच पुंछ, कटड़ा और रियासी में धारा 144 लागू कर दी गई है. राजोरी में एक संदिग्ध मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सांबा जिले के सिडको औद्योगिक क्षेत्र में कारखानों में श्रमिकों की जांच के बाद ही कारखाने में जाने दिया जा रहा है. बाड़ी ब्राह्मणा में एक स्कूल में आयोजित होने वाले समारोह को तहसीलदार ने स्थगित करा दिया. जम्मू की जिला उपायुक्त सुषमा चौहान ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत आदेश जारी कर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट सहित परिवहन सेवा केंद्रों को छोड़ अन्य किसी भी जगह चार या अधिक लोगों के समूह पर रोक लगा दी है.

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