ऑफिस में काम को लेकर सख्त हुई सरकार, इन नियमों का करना होगा पालन

लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के कारण जीने के तौर-तरीके बदलते जा रहे हैं. सभी सरकारी और निजी कार्यालयों, फैक्टियों, दुकानों और बाजारों में शारीरिक दूरी के नियमों के समुचित पालन के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है और कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसीलिए कार्मिक मंत्रालय का कहना है कि दफ्तरों और सार्वजनिक स्थलों में थूकना अब एक दंडनीय अपराध होगा.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को निर्देशित किया है कि देश भर में सरकारी और निजी कार्यालयों में पान और गुटखा थूकने पर रोक लगे. कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए यह बेहद जरूरी है कि लोग सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से परहेज करें.

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अगर आपको नही पता तो बता दे कि कार्मिक मंत्रालय को विस्तृत दिशा-निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रलय ने जारी किए हैं जिसे उसने सभी मंत्रलयों से साझा किया है. इन दिशा-निर्देशों को जारी करते हुए दफ्तर में आने-जाने और काम करने के नए तौर-तरीकों को विस्तार से बताया गया है. इनका पालन सभी को अनिवार्य रूप से करना होगा. इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक कार्यस्थल या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा और यह दंड राज्य या केंद्रीय कानूनों के अनुरूप होगा. वही, इसके अलावा, केंद्र सरकार ने उप सचिव स्तर से नीचे के 50 फीसद कर्मचारियों को दफ्तर में आना शुरू करने को कहा है. इससे पहले, केवल 33 फीसद कर्मचारियों को ही कार्यालय आने की अनुमति थी. 25 मार्च को लॉकडाउन घोषित होने के बाद से केंद्र सरकार ने अपने अधिकांश कर्मचारियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ करने को कहा था.

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