हरियाणा : अपने कारोबार को चलाने के लिए इन शर्तो का करना होगा पालन

लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच औद्योगिक इकाइयों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन कुछ शर्तें पूरी करने के बाद ही पास बन पाएगा. केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत राज्य सरकार विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए ऑनलाइन अनुमति दे रही है. इसके लिए उद्यमी को अपने वर्क प्लेस, फैक्टरी और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कई तरह की शर्तों को पूरा करना पड़ेगा.

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इन शर्तों को पूरा करने की हामी भरते हुए इनसे संबंधित प्रमाण और दस्तावेज सरल हरियाणा अथवा कोविडपास ई गवर्नमेंट संबंधी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. कंटेनमेंट जोन के भीतर और बाहर इन व्यवसायिक गतिविधियों को अनुमति देने के बाद इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक सख्ती से निगरानी रखी जाएगी. इसके लिए संबंधित उद्यमी और व्यवसायी को एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा. 

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जिसमें वह अपनी औद्योगिक इकाई, व्यवसाय व कारोबार की जानकारी देते हुए यह स्वीकार करेगा कि कोविड-19 से संबंधित  सरकारी और प्रशासनिक आदेशों, निर्देशों का पालन वे अपनी औद्योगिक इकाई और वर्कप्लेस पर करेगा. साथ ही जिन शर्तों को पूरा करने का दावा और प्रमाण आवेदक कर रहा है, उसमें यदि कुछ भी झूठ पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 अन्य श्रम कानूनों के तहत कार्रवाई भी होगी.

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