नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव ('AAP' के पूर्व नेता) को मानहानि मामले में बरी कर दिया है। वकील सुरेंद्र शर्मा की तरफ से तीनों नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया गया था। अपनी याचिका में वकील सुरेंद्र शर्मा ने यह दावा किया था कि 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में अंतिम समय में 'AAP' से उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कड़कड़डूमा कोर्ट के वकील सुरेंद्र शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाते हुए कहा था कि 'AAP' ने उन्हें 2013 में शाहदरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने का वादा किया था। सुरेंद्र शर्मा के अनुसार, इसके कारण उन्होंने अपने प्रचार के लिए इलाके में पोस्टर भी लगवा दिए थे, मगर बाद में 'AAP' ने उनके स्थान पर किसी और उम्मीदवार बना दिया था, जिससे उनकी मानहानि हुई थी। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 'AAP' की कोर कमेटी के पूर्व सदस्य योगेंद्र रावत को आरोपी बनाते हुए तीनों के खिलाफ मानहानि का केस ठोंका था। हालांकि, अब कोर्ट ने AAP के सभी नेताओं को बरी कर दिया है। राहुल गांधी ने बांधे CM बघेल की तारीफों के पूल, कही ये बड़ी बातें 'दरी बिछाने का काम भी करूंगा', आखिर क्यों CM शिवराज ने दिया ये बड़ा बयान? गौतस्करी मामला: TMC नेता अनुब्रत मंडल को बेल या जेल ? आज CBI कोर्ट में होगी सुनवाई