कोर्ट ने ख़ारिज की, कन्हैया की SIT जांच

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया कुमार की मारपीट के सिलसिले में दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें जवाहर लाल नेहरू (जेएनयू) विश्वविद्यालय छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर अदालत में पेशी के दौरान कुछ लोगों द्वारा किए गए हमले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई थी. कन्हैया कुमार के साथ पटियाला हाउस कोर्ट में वर्ष 2016 में 15 और 17 फरवरी को वकीलों ने मारपीट की थी. 

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर. भानुमति ने इस संबंध में कामिनी जयसवाल के द्वारा की गई याचिका जिसमें उन्होंने कहा है कि, मारपीट करने वाले दोनों वकीलों पर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए. अदालत ने ये कहकर याचिका ख़ारिज कर दी कि, इस मुद्दे का अब कोई महत्व नहीं रह जाता. उस पर बहस करने से कोई मतलब नहीं है.

ज्ञात हो कन्हैया कुमार पर JNU विश्वविद्यालय में देशद्रोह नारे लगाने का आरोप था, हालाँकि कन्हैया कुमार उस वक़्त वहां उपस्तिथ नहीं थे. इस संबंध में कोर्ट ने बाद में कन्हैया को 6 माह की जमानत दी थी, लेकिन कोई सबूत नहीं होने के कारण अभी मामला आगे नहीं बढ़ा है.

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