रिहा हुआ आतंकी सरगना

इस्लामाबाद। लाहौर उच्च न्यायालय ने आतंकी हाफिज सईद की नज़रबंदी की अवधि को बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। न्यायालय ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के बाद हाफिज सईद की नज़रबंदी समाप्त हो जाएगी। वह एक आम आदमी की तरह पाकिस्तान में घूम सकेगा। गौरतलब है कि, भारत के मुंबई हमले के मास्टर माईंड के तौर पर हाफिज सईद पर आरोप लगे हैं।

भारत इसे प्रतिबंधित करने की मांग करता रहा है। भारत, पाकिस्तान से मांग करता रहा है कि, वह हाफिज सईद को भारत को सौंप दे लेकिन, पाकिस्तान हर बार भारत से सबूत न होने की बात करता रहा है। अब पाकिस्तान के न्यायालय में हाफिज सईद के पक्ष में निर्णय दिया गया है।

न्यायालय का कहना था कि, पाकिस्तान की सरकार हाफिज सईद के खिलाफ सबूत मजबूती से पेश नहीं कर सकी। ऐसे में हाफिज सईद को अब और अधिक समय तक नज़रबंद नहीं रखा जा सकता है। हालांकि अब सरकार की ओर से हाफिज़ सईद के खिलाफ अगली अदालत में अपील की जाएगी। न्यायालय को बताया जाएगा कि, हाफिज सईद आतंकी संगठन का संचालक है। लाहौर उच्च न्यायालय के निर्णय से हाफिज सईद और इसके आतंकी संगठन में शामिल, आतंकियों को राहत जरूर मिली है।

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