फिल्म निर्माता अविनाश दास को कोर्ट ने दी जमानत, साथ ही रखी ये शर्त

अहमदाबाद: फिल्म निर्माता अविनाश दास को गुरुवार (21 जुलाई) को अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से जमानत दे दी गई है। मंगलवार को उन्हें मुंबई से अरेस्ट कर बुधवार को अहमदाबाद लाया गया। बुधवार को अविनाश को अदालत में पेश कर एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। मीडिया से बात करते हुए अविनाश दास ने न्यायपालिका के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि, मैं न्यायपालिका का बेहद आभारी हूं। पुलिस के लिए मैं कहूंगा कि उन्होंने अपना काम किया और अब मामला अदालत तक पहुंच चुका है। मैं अभी अधिक नहीं बोलूंगा, मगर जब अंतिम फैसला आएगा तो मैं अवश्य बोलूंगा।

फोटो पोस्ट किए जाने के बाद मामला दर्ज होने के सवाल पर अविनाश दास ने कहा कि, 'फोटो को लेकर मेरी कोई मंशा नहीं थी कि उसे एक विशेष कारण से पोस्ट करना है। मेरा इरादा देश के जागरूक नागरिक जैसा था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मैंने ये सोचकर पोस्ट नहीं किया था कि इस पर इतना बड़ा सियासी बवाल मच जाएगा। दास ने आगे कहा कि, 'मैं अपने काम को लेकर अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता, मुझे नहीं लगता कि यह अभी आवश्यक है। मैं ठीक से बता नहीं सकता। एक बार कोर्ट से अंतिम फैसला आने के बाद निश्चित रूप से मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा।'

वहीं, दास के वकील ओवैस मलिक ने कहा कि, 'कोर्ट की तरफ से जमानत के लिए रखी गई शर्तों के अनुसार, अविनाश दास को प्रति माह 1 से 5 तारीख के बीच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होना पड़ेगा, जब तक कि मामले में चार्जशीट दायर नहीं हो जाती। उन्हें ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं करना है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला बने। अविनाश दास के वकील ने कहा कि फिल्म मेकर इस मामले में पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे। पुलिस द्वारा लगाए गए इल्जाम गलत हैं। वह कोर्ट द्वारा रखी गई शर्तों का पालन करेंगे।

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