दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को एक सप्ताह का समय दिया कि वह दिशा रवि के साथ सह-अभियुक्त निकिता याकूब की अग्रिम जमानत याचिका का जवाब दाखिल करे, जो किसानों के विरोध से संबंधित सोशल मीडिया पर कथित रूप से 'टूलकिट' साझा करने में शामिल होने से संबंधित है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने पुलिस की याचिका को नौ मार्च तक का समय देने की अनुमति दी, जिसके बाद सरकारी वकील ने कहा कि एजेंसी को याकूब की याचिका का विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय की जरूरत है। अदालत में एक अन्य सह आरोपी शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर नौ मार्च को सुनवाई होनी है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई संक्षिप्त सुनवाई के दौरान याकूब की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने कहा कि वह अपनी याचिका पर स्टैंडअलोन मामले के रूप में बहस करना चाहती हैं न कि मुलुक के साथ। अदालत ने दिल्ली पुलिस को याकूब की जमानत याचिका पर जवाब की प्रति उसके वकील को सौंपने का भी निर्देश दिया है। याकूब को 17 फरवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट से तीन हफ्ते के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई थी, ताकि आरोपी दिल्ली में संबंधित अदालत का रुख कर सके, जहां मामला दर्ज है। अदालत ने 25 फरवरी को मुलुक को गिरफ्तारी से 9 मार्च तक सुरक्षा प्रदान की और 16 फरवरी को औरंगाबाद पीठ से 10 दिनों के लिए पारगमन अग्रिम जमानत प्रदान की गई । उन्होंने 23 फरवरी को दिल्ली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुलुक, रवि और याकूब पर देशद्रोह और अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली में 11वीं की छात्रा निकली कोरोना पॉजिटिव, 6 दिन के लिए बंद किया गया स्कूल बिहार में आज से चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे सीएम नितीश गुजरात निकाय चुनाव: 20 जिला पंचायतों में भाजपा को बढ़त, जामनगर सीट पर 'आप' की जीत