नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के MLA और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में मारपीट के मामले में दोषी करार दिया है। दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार पांडेय ने 2016 में दर्ज किए गए इस केस के 4 अन्य आरोपितों को बरी कर दिया है। बता दें कि सोमनाथ भारती एम्स के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट का आरोप था। कोर्ट ने भारती को दो वर्ष जेल की सजा सुनाई। हालॉंकि बाद में उन्हें इस आधार पर बेल दे दी गई कि वे फैसले के खिलाफ बड़ी कोर्ट में अपील करना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सोमनाथ भारती को IPC की धाराओं के अंतर्गत मारपीट करने, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्त बनाए गए चार अन्य लोगों जगत सैनी, दिलीप झा, राकेश पांडेय और संदीप उर्फ़ सोनू को बरी कर दिया। AIIMS के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने 2016 में सोमनाथ भारती पर सुरक्षाकर्मी से मारपीट का इल्जाम लगाते हुए हौज ख़ास थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ भारती पर दंगे भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज किया था। अफ्रीका में कोरोना का कहर, 3,368,330 तक पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा इस राज्य में 42 हजार छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति पापुआ न्यू गिनी में आया भूकंप, जानिए क्या थी तीव्रता