मुंबई: ICICI Bank की पूर्व CEO चंदा कोचर को स्पेशल PMLA अदालत ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने 5 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी है. इसके साथ ही यह आदेश दिया है कि वह बिना अदालत से अनुमति लिए देश से बाहर ना जाएं. बता दें कि गत वर्ष दिसंबर में शीर्ष अदालत ने ICICI बैंक की प्रबंध निदेशक MD और मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में बर्खास्तगी के खिलाफ चंदा कोचर की अपील को ठुकरा दिया था. उल्लेखनीय है कि चंदा कोचर ICICI बैंक से नियमों का उल्लंघन कर वीडियोकॉन को अवैध रूप से ऋण देने का गंभीर आरोप झेल रही हैं. चंदा कोचर और वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धुत को आज PMLA कोर्ट ने अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. ED इस मामले में धन शोधन की जांच कर कर रहा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि इस प्रकार चन्दा कोचर ने अपने पति के माध्यम से धूत से फायदे के बदले लाभ उठाया. ईडी ने अपनी जांच के बाद कोचर दंपत्ति और धूत के खिलाफ केस में नवंबर 2020 में आरोप पत्र दाखिल किया था. बता दें कि इससे पहले गत वर्ष दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ICICI बैंक की प्रबंध निदेशक MD और मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में बर्खास्तगी के खिलाफ चंदा कोचर की अपील को ठुकरा दिया था. भुवनेश्वर इस दिन करेगा 7वें अंतरराष्ट्रीय रेडियो मेले की मेजबानी AIIMS निदेशक गुलेरिया बोले- मार्च से शुरू होगा 50 वर्ष से अधिक उम्र वालों का कोरोना टीकाकरण भाजपा में शामिल होने के सवाल पर बोले दिनेश त्रिवेदी- 'मैं अपनी अंतरआत्मा में हूँ ...'