इंदौर/ब्यूरो। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रशासनिक न्यायाधिपति विवेक रूसिया के आदेशानुसार 12 नवम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें प्रकरणों की संख्या को देखते हुए आपसी समझौते के माध्यम से न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकरणों के निराकरण हेतु 07 खंडपीठ का गठन किया गया। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि आयोजित नेशनल लोक अदालत में समस्त खंडपीठ में सिविल (एम.ए.सी.टी. आदि), रिट एवं क्रिमिनिल से संबंधित 441 प्रकरणों को सुनवाई हेतु रखा गया था जिसमें कुल 117 प्रकरण निराकृत हुए। जिनमें कुल मुआवजा राशि 85 लाख 84 हजार 300 रूपये के अवार्ड पारित किये गये। महापौर परिषद सदस्य ने दी यह चेतावनी, मंदिर में तोड़फोड़ करने का है मामला विदेशी पुलिस बनकर की 3 लाख रूपये की ठगी, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में रफ्तार ने ली जान, शहर में हुए दो बड़े हादसे