कोर्ट का आदेश- असम CM हिमंता सरमा के खिलाफ दर्ज होगा केस, कांग्रेस सांसद ने दी थी शिकायत

गुवाहाटी: असम की एक अदालत ने राज्य के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल, कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने हिमंता बिस्वा सरमा पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया था। हालांकि, पुलिस ने कांग्रेस सांसद की शिकायत पर गौर करने से भी इंकार कर दिया था। मगर, जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने हेमंत के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गुवाहाटी की एक कोर्ट ने पुलिस को कांग्रेस के लोकसभा सांसद अब्दुल खालिक की शिकायत के आधार पर सीएम हिमंत बिस्व सरमा के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। शिकायत में सीएम सरमा पर एक बेदखली अभियान के दौरान भड़काऊ बयान करने का आरोप लगाया गया है। खालिक के वकील शमीम अहमद बरभुयां ने बताया कि सरमा के खिलाफ FIR दर्ज करने से दिसपुर थाने द्वारा इनकार करने के बाद कांग्रेस सांसद खालिक ने कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि पुलिस को नहीं पता कि उसे क्या करना है। वो अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रही। मगर कानून सभी के लिए बराबर होता है। जुर्म किसने किया इसे देखने के बजाए पुलिस को देखना था कि जुर्म क्या था। पुलिस को बिना किसी से प्रभावित हुए अपना काम करना था। अदालत ने कहा लेकिन ऐसा किया नहीं गया। जिसके बाद बिस्वदीप बरुआ की कोर्ट ने दिसपुर थाने को कांग्रेस सांसद की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया।

बता दें कि सांसद ने अपनी शिकायत में कहा था कि सरमा ने सितंबर में गोरुखुटी में हुए बेदखली अभियान को सही ठहराते हुए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने 29 दिसंबर को दिसपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, मगर मामला दर्ज नहीं किया गया। शिकायत में कहा गया है कि दरांग जिले के गोरुखुटी में चलाया गया अभियान वर्ष 1983 में असम आंदोलन के दौरान हुईं घटनाओं का बदला था। बता दें कि उस दौरान हुए विवाद में कुछ युवकों की जान भी गई थी।

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