सोनभद्र नरसंहार: अदालत का आदेश, पूर्व प्रधान सहित दूसरे पक्ष के 90 लोगों पर दर्ज की जाए FIR

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के उम्भा गांव में हुए नरसंहार के मामले में दूसरे पक्ष के 90 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा. यह फैसला मामले की सुनवाई कर रहे सिविल न्यायाधीश ने दिया है. एसीजेएम की अदालत में पीड़ित पक्ष के लोगों ने प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि मात्र इस मामले में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है.

पीड़ित पक्ष के लोगों की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सिविल जज ने आदेश दिया कि दूसरे पक्ष के 90 लोगों के विरुद्ध जिसमें एक पूर्व प्रधान भी शामिल है. उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए. इस मामले में पुलिस पहले ही एक पक्ष के नामजद 28 लोगों पर FIR दर्ज कर चुकी है और 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज करके कुल 61 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. पीड़ित पक्ष के लोगों की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सिविल न्यायाधीश ने आदेश दिया कि दूसरे पक्ष के 90 लोगों के खिलाफ जिसमें एक पूर्व प्रधान भी शामिल है. उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए. 

इस मामले में पुलिस पहले ही एक पक्ष के नामजद 28 लोगों पर प्राथमिक दर्ज कर चुकी है और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके कुल 61 आरोपियों को पकड़ चुकी है. इस मामले में जांच कर रही पुलिस के अनुसार, सभी लोगों की गिरफ्तारी के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है और जल्द ही कई और लोग गिरफ्तार किए जाएंगे.

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