कोलकाता: पश्चिम बंगाल में गौतस्करी के मामले के आरोपी बीरभूम के तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और सीएम ममता बनर्जी के करीबी अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका आज यानी मंगलवार (21 मार्च) को फिर खारिज हो गई. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गौ तस्करी के मामले में TMC नेता अनुब्रत मंडल को 13 दिन की जेल हिरासत में भेज दिया है. बता दें कि, आसनसोल में जेल हिरासत में रह रहे अनुब्रत मंडल को कुछ दिन पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लाया गया था. तभी से ED हेडक्वार्टर में उनसे पूछताछ की जा रही थी. अब अदालत के आदेश पर उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया गया है. बता दें कि अनुब्रत मंडल के पूर्व बॉडीगार्ड सहगल हुसैन और उनके CA मनीष कोठारी पहले से ही तिहाड़ जेल में कैद हैं. अनुब्रत मंडल ने पहले यह बहुत प्रयास किया था कि ED उन्हें दिल्ली नहीं ले पाए, लेकिन अंततः उनकी कोशिश नाकाम हो गयी. बता दें कि होली के दिन अनुब्रत मंडल दिल्ली लाया गया था. तभी से ED मुख्यालय में उनसे पूछताछ की जा रही था. अब अदालत के आदेश के बाद TMC नेता की रात तिहाड़ जेल में कटेगी. बता दें कि गाय तस्करी के मामले में बीरभूम तृणमूल के जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल को अरेस्ट किया गया था. CBI के एक मामले में गिरफ्तार होने के बाद वह कई महीनों तक आसनसोल जेल में कैद रहे थे. अदालत की इजाजत के बाद ED उन्हें दिल्ली ले गया था. फिलहाल अनुब्रत मंडल को 13 दिन तिहाड़ जेल में रहना होगा. इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को की जाएगी. अब उत्तराखंड में सस्ती होगी शराब, पुष्कर धामी सरकार ने नई आबकारी नीति को दी हरी झंडी 'विदेश में जाकर झूठ बोलते हैं राहुल गांधी ..', कांग्रेस सांसद पर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विज्ञापन पर 550 करोड़ खर्च करेगी केजरीवाल सरकार, विवाद के बाद दिल्ली के बजट को गृह मंत्रालय की मंजूरी