नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म और हत्या करने वाले आरोपी विनोद को आजीवन कारावास

नई दिल्‍ली: नाबालिग लड़के के साथ दुराचार और हत्या करने के मामले में ग्वालियर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी विनोद आदिवासी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में 12000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि 4 जुलाई 2017 को मुरार स्थित नदी पार टाल क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन के पीछे नाबालिक लड़के का शव बरामद हुआ था।

शव मिलने की जानकारी स्थानीय लोगों ने फोन लगाकर पुलिस को दी थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी थी। पूछताछ में यह बात सामने आई थी कि मृतक को अंतिम बार विनोद आदिवासी के साथ देखा गया था। इसके वाद पुलिस ने जब शक की सुईं विनोद की तरफ घूमने के बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो, पहले तो विनोद पुलिस को गुमराह करता रहा।

लेकिन सख्ती दिखाने पर उसने बताया कि वह पैसे का लालच देकर नाबालिग को नदी किनारे ले गया था और उसके साथ दुराचार किया। जब नाबालिग ने घटना के बारे में परिजनों को बताने की बात कही तो विनोद ने पानी के गड्ढे में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। इसके चलते अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई।

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