जयपुर: 2008 में जयपुर में हुए बम ब्लास्ट मामले के दोषियों को अदालत ने फांसी की सजा मुकर्रर की है। जयपुर अदालत ने ब्लास्ट मामले में सभी चार आरोपियों सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और सलमान को दोषी पाया है और सजा सुनाते हुए कहा है कि इनकी मौत होने तक इन्हें फांसी के तख्त पर लटकाया जाए। उल्लेखनीय है कि, 2008 जयपुर बम धमाके के 11 वर्ष बाद 18 दिसंबर 2019 को आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। स्पेशल कोर्ट ने 5 में 4 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया था। आरोपियों को UAPA के तहत विभिन्न धाराओं में दोषी पाया था। जयपुर बम धमाका मामले में बुधवार को पांच आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था। आपको बता दें कि 13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल धमाके हुए थे। विभिन्न जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाकों से पूरा जयपुर दहल उठा था। इन हमलों में 71 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 183 लोग जख्मी हुए थे। जयपुर सीरियल बम धमला मामले में कुल 8 एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि 4 चार्जशीट दायर हुई थी। इस मामले में तीन आरोपी अभी भी फरार चल रहे है। इसके अलावा दो आरोपियों की मौत हो गई है। देश में CAA पर बवाल से, टिम ड्रेपर का कहना-कारोबार को लेकर चिंतित हूं 5G सेवा जल्द शुरू हो सकती है भारत में, आज होगी डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन की अहम् बैठक अब SBI नेट बैंकिंग को भी कर सकते है लॉक अनलॉक, जानिये पूरा प्रोसेस