नई दिल्ली: फरीदाबाद के चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में कोर्ट की सुनवाई पूरी हो गई है. अब बुधवार यानी 24 मार्च को कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाने जा रही है. अदालत तय करेगी कि निकिता तोमर की हत्या में गिरफ्तार किए गए आरोपी तौसीफ, रेहान और अजरुद्दीन दोषी हैं या नहीं. दरअसल, 26 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर को कॉलेज के बाहर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था. आरोप है कि तौसीफ नामक युवक ने उसे गोली मारी थी. उसके साथ रेहान नामक एक युवक भी मौजूद था. जबकि अजरुद्दीन ने तौसीफ को हत्या में उपयोग किया गया हथियार मुहैया कराया था. जानकारी के अनुसार, रोजका मेव निवासी तौसीफ नाम का शख्स 12वीं कक्षा तक निकिता के साथ पढ़ा था. वह उस पर दोस्ती के लिए दबाव बनता था. आरोपी ने साल 2018 में छात्रा का किडनैप भी किया था, मगर बाद में समझौता हो गया था. निकिता के परिवार का कहना है कि यह लड़का कई वर्षों से निकिता को परेशान कर रहा था. हमने 2018 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़के को अरेस्ट कर लिया था. इसके बाद लड़के के परिजनों ने हाथ-पैर जोड़ लिए. हमने भी सोचा और मामला वापस ले लिया. उसके बाद कोई समस्या नहीं थी. परिवार की ओर से यह भी बताया गया कि तौसीफ कुछ दिनों से वापस लड़की पर शादी का दबाव डाल रहा था. सोमवार शाम को लड़की एग्जाम देकर बाहर निकल रही थी. तौसीफ आया और जबरदस्ती गाड़ी में खींचने लगा. जब लड़की नहीं मानी तो उसने गोली मार दी. न तो लड़की, न परिवार और न कोई और, शादी के पक्ष में था. App कर रहा शशि थरूर जैसी अंग्रेजी सिखाने का दावा, कांग्रेस सांसद बोले - करेंगे कानूनी कार्रवाई मिशन यूपी की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव, आज मवाना में रैली को करेंगे संबोधित 100 करोड़ के लेटर पर बोले संजय राउत, कहा- परमबीर का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना अच्छी बात, लेकिन...