कोर्ट ने कई नेताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. जिसके तहत कोर्ट ने भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल समेत आठ नेताओं खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं. वारंट की प्रतिलिपि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भी भेजी गई है. पुलिस का कहना है कि कोर्ट के समक्ष इन सभी को छह फरवरी को उपस्थित होना पड़ेगा. Budget 2020: वित्तमंत्री ने जनता को बजट में दिए कई तोहफे, लोकलुभावन वादों को पीछे छोड़ा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नौचंदी थाने में 2012 में धारा 188 और लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था जबकि पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह के खिलाफ सरधना थाने में केस दर्ज हुआ था. कोर्ट से जो वारंट जारी हुए हैं उनमें भाजपा नेता राहुल ठाकुर निवासी जागृति विहार, मेरठ दक्षिण से विधायक डॉ. सोमेंद्र तोमर निवासी शास्त्रीनगर, पूर्व विधायक अमित अग्रवाल निवासी शिवाजी मार्ग सिविल लाइन, सांसद राजेंद्र अग्रवाल निवासी शास्त्रीनगर, भाजपा नेता डॉ. चरण सिंह निवासी गांव लिसाड़ी, वरुण गोयल, नीरज मित्तल निवासी एफ ब्लॉक शास्त्रीनगर व चंद्रवीर सिंह निवासी दौराला हैं. कर्नाटक के डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी को MLC का टिकट, कभी विधानसभा में देखी थी पोर्न फिल्म इस मामले को लेकर पूर्व विधायक अमित अग्रवाल ने बताया कि शास्त्रीनगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में अंदर कमरे में बैठक चल रही थी जिसको चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला बताकर मुकदमा दर्ज किया गया था.हालांकि इंडोर मीटिंग चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में नहीं आती है लेकिन उस समय प्रदेश में बसपा सरकार के नियुक्त किए अधिकारी तैनात थे. इसलिए मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस मामले में मैंने और सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने जमानत करा ली थी और नियमित कोर्ट में उपस्थित हो रहे हैं. इंस्पेक्टर नौचंदी आशुतोष कुमार का कहना है कि न्यायालय से जमानती वारंट जारी हुए हैं. वारंट संबंधी नोटिस भेजे गए हैं.मौके पर इनकी जमानत ले ली जाएगी. लेकिन नियत तारीख को इन सभी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा. कोरोनावायरस: चीन से भारतियों की वापसी जारी, अब तक दिल्ली पहुंचे 323 यात्री रधुवंश प्रसाद ने मानी लालू प्रसाद यादव की बात, आंतरिक कलह में कमी आने की संभावना सीएम योगी ने बजट पर दी शानदार प्रतिक्रिया, विश्वास जताते हुए बोली ये बात