देहरादून: उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने सूबे में 20 नवंबर से कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया है. पुष्कर धामी सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की न्यूनतम स्थिति और चारधाम कपाट बंद होने की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया है. हालांकि, राज्य की जनता को कुछ नियमों का अब भी पालन करना होगा. इन नियमों का करना होगा अब भी पालन:- - सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते वक़्त मास्क पहनना अनिवार्य होगा. - सार्वजनिक स्थानों पर छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा. - सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा, जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान किया गया है. - सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा. दरअसल, राज्य सरकार ने 18 अक्तूबर को कोरोना प्रतिबंध की SOP जारी की थी. इसमें शादी-विवाह से लेकर कार्यक्रमों में 50 फीसद मौजूदगी के साथ ही बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए RTPCR रिपोर्ट की अनिवार्यता रखी गई थी. इसके साथ ही यह कोरोना प्रतिबंध 19 अक्तूबर से 20 नवंबर तक के लिए लागू किए गए थे. इस बीच, गुरुवार को मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू ने इस कोविड प्रतिबंध की SOP को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है. कृषि कानून रद्द होने पर बोले योगी- "ऐतिहासिक फैसला..." किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिजनों को 25-25 लाख दे सरकार, कांग्रेस नेता की मांग कृषि कानूनों की वापसी के बाद लालू ने अनोखे अंदाज में दी किसानों को बधाई, कहा- बहुमत में अहंकार...