पत्नी की हत्या के आरोप से दोष मुक्त हुए सीपीआईएम प्रत्याशी

अगरतला। अगरतला की ट्रायल कोर्ट ने सत्तारूढ़ सीपीआईएम के महत्वपूर्ण नेता को पत्नी की हत्या के आरोप से दोष मुक्त कर दिया। न्यायालय का कहना था कि, अभियोजन पक्ष साक्ष्य देने में असफल रहा। इस हेतु दास को दोषमुक्त कर दिया गया है। पुलिस द्वारा वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान बरजाला निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआईएम के प्रत्याशी और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन पर हत्या का आरोप लगाया गया था।

इसके बाद जितेन दास करीब 67 वर्ष के हैं। उन पर अपनी पत्नी 60 वर्षीय कल्पना दास की हत्या का आरोप था। कल्पना दास का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में मिला था। उसके शरीर पर चोट के निशान मिले थे। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो जानकारी सामने आई कि उनके शरीर पर अन्य अंगों के निशान मिले थे।

दास सत्तारूढ़ पार्टी सीपीआईएम के प्रोमिनेंट फेस थे। सीपीआईएम ने जितेन दास को पकड़ने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। संभावना है कि अब उन्हें फिर पार्टी में शामिल किया जा सकता है।

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