भोपाल: MP के भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने एक स्थानीय अखबार के मालिक प्यारे मियां (journalist pyare miyan) सहित 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई है. विशेष अदालत ने प्यारे मियां एवं उनके साथियों को यह सजा एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण मामले में सुनाई है. प्यारे मियां पर इल्जाम है कि वह नाबालिग को शराब पिलाकर हैवानियत की घटना को अंजाम देता था. इतना ही नहीं, प्यारे नाबालिग को बड़ी पार्टियों में भेजता था. अपराधियों को POCSO अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत अपराधी पाया गया था. वही सोमवार को स्पेशल जस्टिस (पॉक्सो) कविता वर्मा ने पीड़िता के यौन शोषण में अपराधियों की मदद करने एवं उसका गर्भपात कराने के लिए स्वीटी विश्वकर्मा (21) को 20 वर्ष का कारावास तथा डॉ. हेमंत मित्तल (45) को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने प्यारे मियां पर 5.59 लाख रुपये की पैनल्टी लगाई जबकि तीन अन्य अपराधियों पर 10-10 हजार रुपये की पैनल्टी लगाई है जबलपुर सेंट्रल जेल से मुख्य अपराधी मियां ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई में भाग लिया, जबकि भोपाल जेल से उवैस एवं विश्वकर्मा ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई में जुड़े थे. वहीं, मित्तल सीधे अदालत में पेश हुए, क्योंकि वह बेल पर बाहर थे. विशेष लोक अभियोजक पी एन सिंह राजपूत के अनुसार, पीड़िता ने 13 जुलाई 2020 को भोपाल मौजूद कोहेफिजा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था जिला अदालत के अफसर मनोज त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता एवं यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे के मुताबिक, पीड़िता के साथ 3 वर्ष तक दुष्कर्म किया गया था तथा उसका विरोध करने पर अपराधी उसे धमकी देते थे कि वे उसके परिवार के लोगों को जान से मार देंगे. बता दें कि अदालत में नाबालिगों से दुष्कर्म के अन्य मामलों में भी मियां पर मुकदमा चल रहा है. लड़की ने शादी करने से किया मना तो पिता-चाचा ने उठाया ये खौफनाक कदम गैस कटर से ATM काटकर 15 लाख उड़ा ले गए बदमाश, CCTV में कैद हुई वारदात महज 2000 रुपए के लिए हत्या, रेलवे ट्रैक पर मिली सिर कटी लाश